Saturday, May 18, 2024

 COMPOSITE AND MIXED supply under gst

कंपोजिट सप्लाई (Composite Supply): यह व्यापारी द्वारा एक प्राप्तकर्ता को दी जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं की एक साथ बिक्री होती है, जिनमें दो या दो से अधिक वस्तुएं या सेवाएं शामिल होती हैं। ये वस्तुएं आमतौर पर व्यापार के सामान्य कार्यक्रम में साथ-साथ बंडल होती हैं और एक प्रमुख आपूर्ति होती है। Composite Supply में दो या दो से अधिक वस्तुओं को एक ही Payment में Supply किया जाता है, और इनमें से कम से कम एक वस्तु जीएसटी के अंतर्गत होती है। कम्पोजिट आपूर्ति के लिए एक फिक्स्ड रेट लागू किया जाता है। इसमें टैक्स की प्राप्ति का आदान-प्रदान एक सिंगल बिल के माध्यम से होता है।

उदाहरण के लिए, एक पिज्जा की दुकान जिसमें पिज्जा, साइड डिश, और एक कोला शामिल होते हैं। इसमें पिज्जा की Bill के लिए एक ही फिक्स्ड रेट लागू किया जाएगा और उस पर जीएसटी लागू होगा। 2nd Example : जब सामान को पैक करके बीमा के साथ भेजा जाता है, तो सामान, पैकिंग सामग्री, ट्रांसपोर्ट और बीमा की आपूर्ति कंपोजिट सप्लाई होती है और सामान की आपूर्ति प्रमुख आपूर्ति होती है

 

मिक्स्ड सप्लाई (Mixed Supply): यह व्यापारी द्वारा एक ही मूल्य पर दो या दो से अधिक वस्तुओं या सेवाओं की एक साथ बिक्री होती है, जो अलग-अलग भी बेची जा सकती हैं।इसमें वस्तुओं या सेवाओं की अधिकतम टैक्स दर का लाभ होता है।

उदाहरण: एक दिवाली गिफ्ट बॉक्स जिसमें कैन्ड फूड, मिठाई, चॉकलेट, केक, सूखे मेवे, एरिएटेड ड्रिंक और फल जूस एक ही मूल्य पर बेचा जाता है, वह मिक्स्ड सप्लाई है

जीएसटी में टैक्स दर को उस वस्तु पर लगाया जाएगा जिसकी अधिकतम टैक्स दर होती है।

 

Affordable Cost में GST Registration / Return, ITR, TDS, TCS, ISO, CTE, CTO, HOWM, HWRA, SEDEX, BSCI, LOAN Etc. से संबंधित अधिक जानकारी या किसी अन्य सर्विस के लिए WhatsApp के माध्यम से संपर्क करें।

 

Chargeability (levi and collection) under gst

इसके तहत निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया गया है;

1.     लेवी और संग्रहण (Levy and Collection): सेक्शन 9 (1) के अनुसार, सभी Intra State वस्तुओं या सेवाओं की Supply पर CGST लगाई जाएगी, जिसमें शराब की आपूर्ति मानव उपभोग के लिए नहीं होगी। इसका मूल्य धारा 15 के तहत निर्धारित होगा और ऐसे दरों में होगा जो सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर सूचित की जाएंगी।

2.     पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन ईंधन की आपूर्ति: सेक्शन 9 (2) के अनुसार इन वस्तुओं की आपूर्ति केंद्रीय कर (CGST) के तहत निर्धारित की जाएगी, जिसकी तारीख सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर सूचित की जाएगी।

3.   Reverse Charge: सेक्शन 9 (3) और सेक्शन 9 (4) के तहत, ऐसे वस्तुओं या सेवाओं की श्रेणियों को निर्धारित किया जा सकता है, जिनकी आपूर्ति उनके प्राप्तकर्ता द्वारा उल्टी चार्ज के आधार पर की जाएगी। इसका मतलब है कि इस आपूर्ति के लिए कर भुगतान करने की जिम्मेदारी प्राप्तकर्ता की होगी।

4.     Reverse Charge for Unregistered Suppliers धारा 9 (4): इस धारा के तहत, सरकार परिषद की सिफारिशों के आधार पर ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों की विशेष श्रेणी को निर्धारित कर सकती है, जो अपंजीकृत आपूर्तक से निर्धारित वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त करते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे व्यक्तियों को उल्टी चार्ज के आधार पर कर भुगतान करने की जिम्मेदारी होगी, जैसे कि वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए उनके पास अपंजीकृत आपूर्तक से होती है।

5.    Tax on E Commerce Operator (Market Place) 9 (5): इस धारा के तहत, ऐसे वस्तुओं की Supply की Tax लगाई जाती है, जिनके लिए -कॉमर्स ऑपरेटर वास्तविक आपूर्तक नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे वस्तुओं के लिए Tax भुगतान करने की जिम्मेदारी -कॉमर्स ऑपरेटर की होती है, जैसे कि वह उन सेवाओं के प्राप्तकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हो। इसमें Transportation (Ola, Uber), Urban Clap, रेस्टोरेंट सेवाएं (Swiggy, Zomato) क्लाउड किचन, हाउसकीपिंग और आवास सेवाएं शामिल हैं।

इसके अलावा, धारा 9 (5) के तहत -कॉमर्स ऑपरेटर को जरूरी है कि वह पंजीकरण प्राप्त करें और उन्हें ग्राहकों के द्वारा की गई आपूर्तियों के लिए टीसीएस भरने की जिम्मेदारी होती है।

 

Affordable Cost में GST Registration / Return, ITR, TDS, TCS, ISO, CTE, CTO, HOWM, HWRA, SEDEX, BSCI, LOAN Etc. से संबंधित अधिक जानकारी या किसी अन्य सर्विस के लिए WhatsApp के माध्यम से संपर्क करें।