Chargeability (levi and collection)
under gst
इसके तहत निम्नलिखित
प्रमुख बिंदुओं को शामिल
किया गया है;
1.
लेवी और संग्रहण (Levy and Collection): सेक्शन 9 (1) के अनुसार, सभी Intra State वस्तुओं या सेवाओं की Supply पर CGST लगाई जाएगी, जिसमें शराब की आपूर्ति मानव उपभोग के लिए नहीं होगी। इसका मूल्य धारा 15 के तहत निर्धारित होगा और ऐसे दरों में होगा जो सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर सूचित की जाएंगी।
2.
पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन ईंधन की आपूर्ति: सेक्शन 9 (2) के अनुसार इन वस्तुओं की आपूर्ति केंद्रीय कर (CGST)
के तहत निर्धारित
की जाएगी, जिसकी तारीख सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों
पर सूचित की जाएगी।
3. Reverse
Charge: सेक्शन 9 (3) और सेक्शन 9 (4) के तहत, ऐसे वस्तुओं या सेवाओं की श्रेणियों को निर्धारित किया जा सकता है, जिनकी आपूर्ति उनके प्राप्तकर्ता
द्वारा उल्टी चार्ज के आधार पर की जाएगी। इसका मतलब है कि इस आपूर्ति के लिए कर भुगतान करने की जिम्मेदारी
प्राप्तकर्ता की होगी।
4.
Reverse
Charge for Unregistered Suppliers धारा 9 (4): इस धारा के तहत, सरकार परिषद की सिफारिशों
के आधार पर ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों
की विशेष श्रेणी को निर्धारित कर सकती है, जो अपंजीकृत आपूर्तक से निर्धारित वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त करते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे व्यक्तियों
को उल्टी चार्ज के आधार पर कर भुगतान करने की जिम्मेदारी होगी, जैसे कि वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए उनके पास अपंजीकृत आपूर्तक से होती है।
5. Tax on E Commerce Operator (Market
Place) 9 (5): इस धारा के तहत, ऐसे वस्तुओं की Supply की Tax लगाई जाती है, जिनके लिए ई-कॉमर्स ऑपरेटर वास्तविक आपूर्तक नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे वस्तुओं के लिए Tax भुगतान करने की जिम्मेदारी ई-कॉमर्स ऑपरेटर की होती है, जैसे कि वह उन सेवाओं के प्राप्तकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हो। इसमें Transportation (Ola, Uber), Urban Clap, रेस्टोरेंट सेवाएं (Swiggy, Zomato) क्लाउड किचन, हाउसकीपिंग और आवास सेवाएं शामिल हैं।
इसके अलावा, धारा 9 (5) के तहत ई-कॉमर्स ऑपरेटर को जरूरी है कि वह पंजीकरण प्राप्त करें और उन्हें ग्राहकों के द्वारा की गई आपूर्तियों के लिए टीसीएस भरने की जिम्मेदारी होती है।
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