Overview of GST
जीएसटी (GST) या वस्तु एवं सेवा कर, भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 से लागू की गई एक नई Indirect Tax व्यवस्था है। यह एक comprehensive, multi-stage, destination-based Tax है, जो प्रत्येक Value Addition पर लगाया जाता है। इसका उद्देश्य व्यापार को आसान बनाना और एक राष्ट्र एक कर (One Nation One Tax) की अवधारणा को साकार करना है।1
जीएसटी या वस्तु एवं सेवा कर की मुख्य विशेषताएं:
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Comprehensive व्यापक: यह लगभग सभी अप्रत्यक्ष करों को समाहित करता है।
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Multi Stage बहु-स्तरीय: उत्पादन प्रक्रिया के हर चरण में जीएसटी लगाया जाता है।
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Destination Based गंतव्य-आधारित: यह वस्तुओं और सेवाओं की खपत के स्थान पर लगाया जाता है।
जीएसटी के प्रकार:
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CGST (केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर): केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है।
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SGST (राज्य वस्तु एवं सेवा कर): राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है।
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UTGST (संघ शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर): संघ शासित प्रदेशों में लगाया जाता है।
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IGST (एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर): राज्यों के बीच लेन-देन पर लगाया जाता है।
जीएसटी के तहत, वस्तुओं और सेवाओं को विभिन्न दरों पर कर लगाया जाता है, जैसे 0%, 5%,
12%, 18%, और 28%।
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