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Tuesday, May 28, 2024
Tuesday, May 21, 2024
Saturday, May 18, 2024
Overview of supply under gst
जीएसटी के अंतर्गत Supply व्यवसाय के दौरान वस्तुओं या सेवाओं के हस्तांतरण (Transfer) को कवर करती है, चाहे वह consideration के लिए हो या बिना consideration के। इसमें बिक्री, हस्तांतरण, वस्तु विनिमय, लाइसेंस, किराया, पट्टा और निपटान जैसी सभी प्रकार की Supply शामिल है। Supply is a Taxable Event : जीएसटी चार्ज
करने के
लिए Supply एक
एक टैक्सेबल इवेंट है।
GST
का भुगतान
करने का
दायित्व 'वस्तुओं या सेवाओं
की Supply
के समय'
उत्पन्न होता
है।
Types
of Supply:
1.
Inward
Supply: व्यवसाय के लिए खरीदी जाने वाली वस्तुएं।
2. Outward Supply: व्यवसाय के लिए बेची जाने वाली वस्तुएं।
3. Inter-State Supply: एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुएं खरीदने या बेचने को इंटर-स्टेट आपूर्ति माना जाता है।
4. Intra-State Supply: एक ही राज्य के अंदर वस्तुएं खरीदने या बेचने को इंट्रा-स्टेट आपूर्ति माना जाता है।
5. Non-GST Supply: जिन आपूर्तियों पर जीएसटी नहीं लगता, उन्हें गैर-जीएसटी आपूर्ति कहा जाता है।
6. Exempt Supply: विशेष आपूर्तियाँ जिन पर जीएसटी मुफ्त है।
7. Mixed Supply: एक ही लेन-देन में विभिन्न आपूर्तियाँ
होती हैं।
8. Zero-Rated Supply: जिन आपूर्तियों पर कोई जीएसटी नहीं लगता, लेकिन उन्हें जीरो रेटेड माना जाता है।
9. Composite Supply: एक साथ बेची जाने वाली विभिन्न वस्तुएं जो एक ही लेन-देन का हिस्सा होती हैं।
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Overview of GST
जीएसटी (GST) या वस्तु एवं सेवा कर, भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 से लागू की गई एक नई Indirect Tax व्यवस्था है। यह एक comprehensive, multi-stage, destination-based Tax है, जो प्रत्येक Value Addition पर लगाया जाता है। इसका उद्देश्य व्यापार को आसान बनाना और एक राष्ट्र एक कर (One Nation One Tax) की अवधारणा को साकार करना है।1
जीएसटी या वस्तु एवं सेवा कर की मुख्य विशेषताएं:
·
Comprehensive व्यापक: यह लगभग सभी अप्रत्यक्ष करों को समाहित करता है।
·
Multi Stage बहु-स्तरीय: उत्पादन प्रक्रिया के हर चरण में जीएसटी लगाया जाता है।
·
Destination Based गंतव्य-आधारित: यह वस्तुओं और सेवाओं की खपत के स्थान पर लगाया जाता है।
जीएसटी के प्रकार:
·
CGST (केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर): केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है।
·
SGST (राज्य वस्तु एवं सेवा कर): राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है।
·
UTGST (संघ शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर): संघ शासित प्रदेशों में लगाया जाता है।
·
IGST (एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर): राज्यों के बीच लेन-देन पर लगाया जाता है।
जीएसटी के तहत, वस्तुओं और सेवाओं को विभिन्न दरों पर कर लगाया जाता है, जैसे 0%, 5%,
12%, 18%, और 28%।
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